मालवांचल मित्र, नीमच: नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा लोक अदालत के अंतर्गत संपत्ति कर एवं जलकर पर दी जा रही अधिभार छूट का आज अंतिम दिन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया ने प्रेस नोट जारी कर नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।
सीएमओ श्रीमती बामनिया ने बताया कि शासन द्वारा लोक अदालत के तहत संपत्ति कर एवं जलकर में अधिभार (सरचार्ज) की छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक की गई थी। ऐसे में जिन बकायादारों ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे आज ही नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 के बाद सभी बकायादारों को अधिभार सहित पूर्ण राशि जमा करनी होगी और किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं रहेगी।
नगर पालिका ने नागरिकों से समय रहते बकाया कर जमा कर आर्थिक लाभ लेने की अपील की है, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
शहर : लोक अदालत के तहत आज भी मिलेगा अधिभार में छूट का लाभ, 31 मार्च अंतिम अवसर
मालवांचल मित्र, नीमच: नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा लोक अदालत के अंतर्गत संपत्ति कर एवं जलकर पर दी जा रही अधिभार छूट का आज अंतिम दिन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया ने प्रेस नोट जारी कर नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।
सीएमओ श्रीमती बामनिया ने बताया कि शासन द्वारा लोक अदालत के तहत संपत्ति कर एवं जलकर में अधिभार (सरचार्ज) की छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक की गई थी। ऐसे में जिन बकायादारों ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे आज ही नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 के बाद सभी बकायादारों को अधिभार सहित पूर्ण राशि जमा करनी होगी और किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं रहेगी।
नगर पालिका ने नागरिकों से समय रहते बकाया कर जमा कर आर्थिक लाभ लेने की अपील की है, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।