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मालवांचल मित्र, भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया आज (गुरुवार) दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। इस वर्ष राज्यभर के लगभग 22,000 निजी स्कूलों में कुल 1,22,551 सीटों के लिए 1,78,714 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, जिससे सभी पात्र बच्चों को समान अवसर मिल सके। लॉटरी की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ताकि अभिभावक इसे लाइव देख सकें। लॉटरी के परिणाम जारी होने के बाद अभिभावक अपने बच्चे को आवंटित स्कूल की जानकारी आधिकारिक आरटीई पोर्टल (https://rteportal.mp.gov.in/) पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी स्कूल आवंटन की सूचना भेजी जाएगी। अभिभावक दोपहर 2:15 बजे के बाद पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। आरटीई अधिनियम के तहत निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जहां उन्हें बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान की जाती है। चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आवंटित स्कूल में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट निरस्त हो सकती है। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार, तकनीक के उपयोग से पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया गया है, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। |
मालवांचल मित्र, भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया आज (गुरुवार) दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। इस वर्ष राज्यभर के लगभग 22,000 निजी स्कूलों में कुल 1,22,551 सीटों के लिए 1,78,714 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, जिससे सभी पात्र बच्चों को समान अवसर मिल सके। लॉटरी की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, ताकि अभिभावक इसे लाइव देख सकें।
लॉटरी के परिणाम जारी होने के बाद अभिभावक अपने बच्चे को आवंटित स्कूल की जानकारी आधिकारिक आरटीई पोर्टल (https://rteportal.mp.gov.in/) पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी स्कूल आवंटन की सूचना भेजी जाएगी। अभिभावक दोपहर 2:15 बजे के बाद पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे।
आरटीई अधिनियम के तहत निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जहां उन्हें बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान की जाती है।
चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आवंटित स्कूल में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट निरस्त हो सकती है।
राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार, तकनीक के उपयोग से पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया गया है, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके।